धारा 511 आईपीसी हिंदी में – Section 511 IPC in Hindi
Section 511 in English | IPC Section 511 in detail
511. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के पर्यतन करने के लिए दण्ड—जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध करित किए जाने का पर्यत्न करेगा, और ऐसे पर्यत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां कि ऐसे पर्यत्न के दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबिन्धत किसी भी तरह के कारावास से उस अविध के लिए, जो, यथा स्थिति, आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबिन्धत दीघर्तम अविध के आधे तक की हो सकेगी] या ऐसे जुमार्ने से, जो उस अपराध के लिए उपबिन्धत है, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा ।
दृष्टांत
(क) क, एक सन्दूक तोड़कर खोलता है और उसमे से कुछ आभूषण चुराने का पर्यत्न करता है । सन्दूक इस प्राकार खोलने के पश् चात् उसे ज्ञात होता है कि उसमे कोई आभूषण नहीं है । उसे चोरी करने के दिशा में काम किया है, और इसिलए, वह इस धारा के अधीन दोषी है ।
(ख) क, य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का पर्यत्न करता है । य की जेब में कुछ न होने के परिनामस्वरूप क अपने पर्यत्न में असफल रहता है । क इस धारा के अधीन दोषी है ।
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